उत्तराखंडदेहरादून

एसएसपी देहरादून द्वारा पुरानी कार/बाइकों को रेंट/विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों का किया औचक निरीक्षण

दिल्ली में हुई घटना के बाद अर्लट मोड पर दून पुलिस

एसएसपी देहरादून द्वारा पुरानी कार/बाइकों को रेंट/विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों का किया औचक निरीक्षण

वाहनों को रेंट/विक्रय करने सम्बन्धित समस्त रिकार्डं/रजिस्टरों को किया चैक

वाहनों की खरीद-फरोख्त के संबंध में एस0ओ0पी0 तैयार करने के उपस्थित अधिकारियों को दिये निर्देश

वाहन विक्रय करते समय खरीददार के सभी दस्तावेजों/मोबाइल नम्बरों को वेरीफाई करना प्रतिष्ठान संचालकों की होगी व्यक्तिगत जिम्मेदारी

वाहन का विक्रय करते समय बैंक के माध्यम से पैसो का लेन-देन करना होगा अनिवार्य, जिससे खरीदार के बैंक खाते की भी मिल सकेगी जानकारी,

देहरादून: : हाल ही में दिल्ली में हुई कार विस्फोट की घटना के दृष्टिगत पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में *एसएसपी देहरादून* द्वारा सभी अधीनस्थों को अपने-अपने थाना क्षेत्रो में शान्ति एंव सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत लगातर सघन चैकिंग अभियान चलाने तथा थाना क्षेत्रों में स्थित बाइक रेंटल प्रतिष्ठानों की भी चैकिंग कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।

एसएसपी देहरादून द्वारा स्वंय नगर क्षेत्रान्तर्गत स्थित पुरानी बाइक/ कार को रेंट/विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा उक्त प्रतिष्ठानों में कार/बाइकों को रेंट/ विक्रय से संबंधित दस्तावेजो/रजिस्टरों को चैक करते हुए प्रतिष्ठान संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

इस दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा उपस्थित अधिकारियों को पुरानी कारों/बाइकों को बेचने अथवा रेंट पर देने वाले प्रतिष्ठान संचालको के लिये एस0ओ0पी0 तैयार करने के निर्देश दिये गये, जिसके तहत सभी प्रतिष्ठान संचालको को कार/बाइक इत्यादि वाहनों को विक्रय/रेंट पर देते समय एक फार्म दिया जायेगा, जिसमें उनके द्वारा वाहन खरीदार की समस्त डिटेल्स भरकर उसकी पहचान से सम्बन्धित समस्त वैध दस्तावेजो व उनके मोबाइल नम्बरों को लिया जायेगा तथा उक्त सभी दस्तावेजों व मोबाइल नम्बर को वेरिफाई करने की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित प्रतिष्ठान संचालक की होगी, इसके अतिरिक्त वाहन की खरीद-फरोक्त से सम्बन्धित लेन-देन की प्रक्रिया में अधिकांश धनराशि का भुगतान खरीददार के बैंक अकाउन्ट के माध्यम से लिया जायेगा, जिससे खरीददार के बैंक अकउन्ट की डिटेल भी प्रतिष्ठान संचालक को उपलब्ध हो सकें।

इस दौरान सभी प्रतिष्ठान संचालकों को उक्त निर्देशों को पालन सुनिश्चित करने तथा कोताही बरतने वाले प्रतिष्ठान संचालकों के विरूद्व आवश्यक वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये गये।

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